यात्री और उपयोगकर्ता

 

set_1_d.gif (421 bytes) विशेष वस्तुओं का परिवहन: आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद का परिवहन

 

 
आप कोई भी आग्नेयास्त्र और/ अथवा गोला बारूद अपने साथ या अपने केबिन बैगेज में नहीं ले जा सकते । सुरक्षा जांच बिन्दु पर आपके पास अथवा आपके केबिन बैगेज में इस तरह की कोई भी वस्तु मिलने पर आपके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है । आग्नेयास्त्र / गोला बारूद को जांच के लिए कब्जे में लिया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अभियोजन के समय इसे साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है । स्क्रीनर अथवा पुलिस अधिकारी परिस्थितियों और अन्य तथ्यों के आधार पर इसका निर्णय लेगा कि आपके विरुद्ध आभियोजन का मामला बनता है या, कम से कम, आपको एयर लाइंस से विमर्श करने की अनुमति दी जाये ,ताकि आग्नेयास्स्त्र/ गोला बारूद को आपके रजिस्टर्ड बैगेज में रखने में संभाव्य सहायता मिल सके । यद्यपि किसी भी आधार पर आपको ऐसी वस्तुओं को केबिन में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
 

निम्न कदम उठाने के बाद आप होल्ड बैगेजों में अपने अधिकृत अथवा लाइसेंसी आग्नेयास्त्र और/ अथवा गोला बारुद ले जा सकते हैं –

  • आपको अपने साथ आग्नेयास्त्र/ गोला बारूद ले जाने की सूचना मौखिक रूप से अथवा लिखित में एयरलाइंस को या तो चेक इन के समय देनी होगी (अगर होल्ड बैगेज की स्क्रीनिंग चेक इन के बाद की जा रही है।) अथवा होल्ड बैगेज की सुरक्षा स्क्रीनिंग के पहले देनी होगी (अगर इसकी जांच चेक इन से पहले की जा रही हैं ।) । यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहते है तो आपके विरुद्ध आपराधिक मामला चलाया जा सकता है ।
  • आग्नेयास्त्र और/ अथवा गोला बारूद ले जाने हेतु आपको अपने साथ वैध लाइसेन्स अथवा इन्हें ले जाने का प्राधिकार लेकर चलना होगा ।
  • आग्नेयास्त्र को गोला बारूद से अलग पैक किया तथा उतारा जाना चाहिए । स्क्रीनर इसकी पुष्टि की जांच करेगा । गोला बारूद खुला हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसकी भली भांति पैकिंग होनी चाहिए । ले जाए जाने वाले गोला बारूद की मात्रा पर प्रतिबंध है । कृपया अपने एजेंट अथवा एयर लाइंस से संपर्क करें ।


यदि आप खिलाड़ी के रूप में किसी निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु यात्रा कर रहे हैं और इस हेतु अपने साथ एक से अधिक लाइसेन्स शुदा आग्नेयास्त्र और / अथवा 50 राउंड से अधिक गोला बारूद लेकर जा रहे हैं, तो आपको अपनी पहचान सिद्ध करने का साक्ष्य तथा इतनी मात्रा में हथियार और गोला बारूद ले जाने का बोनाफाइड प्रमाण लेकर चलना होगा । किसी सरकारी एजेंसी अथवा प्रायोजक स्पोर्ट्स क्लब द्बारा जारी फोटो पहचान पत्र, तथा निशानेबाजी प्रतियोगिता हेतु आपको प्रायोजित करने वाले स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अथवा सचिव का लिखित दस्तावेज़ आपका साक्ष्य हो सकता है । स्क्रीनर द्वारा आपको क्लीयर करने से पूर्व इन प्रमाणों की आवश्यकता होगी ।



“खिलाड़ियों द्वारा किसी वायुयान में आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद लेकर चलने का प्राधिकार नागर विमानन महानिदेशालय द्बारा विमान (खतरनाक हथियारों को ले जाना) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा “।

 

 

 

 विशेष वस्तुओं का परिवहन

 

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